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वास्तुकला परिषद में आपका स्वागत है

वास्तुकला परिषद (सीओए) का गठन भारत सरकार द्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है, जिसे भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, जो 1 सितंबर, 1972 को लागू हुआ । इस अधिनियम में वास्तुकला शिक्षा के मानक, वास्तुविदों के पंजीकरण, योग्यताओं की मान्यता, वास्तुविदों द्वारा वास्तुविद व्यवसाय का अनुपालन। वास्तुकला परिषद पूरे भारत में वास्तुविदों के पंजीकरण करने के अलावा वास्तुविद व्यवसाय तथा शिक्षा के मानकों और काम करने (अभ्यास) लागू करने की जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने नियम तथा वास्तुकला परिषद ने भारत सरकार के अनुमोदन से, वास्तुविद अधिनियम के आधार विनियम बनाए हैं।

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